NEET 2018 : पसंद का सेंटर न मिलने पर भी परीक्षा केंद्र नहीं बदलेगा सीबीएसई
एजुकेशन डेस्क । नीट के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सेंटर से संबंधित ढेरों शिकायत सीबीएसई की पास पहुंच रही हैं। इसके कारण सीबीएसई को सर्कुलर निकालकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। दरअसल, एडमिट कार्ड के बाद बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत है कि जो सेंटर उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के समय भरा था, उनको वह अलॉट नहीं हुआ। उनकी पहली च्वाइस के आधार पर उनको सेंटर नहीं दिया गया। कई स्टूडेंट्स ने लिखा है कि उन्होंने फॉर्म फिलिंग में सेंटर गलत भर दिया था और और अब सेंटर बदलना चाहते हैं। चौथी शिकायत है कि जो तीन ऑप्शन सेंटर के रूप में स्टूडेंट्स ने भरे थे, उनकी बजाय दूसरा सेंटर अलॉट कर दिया। डॉयरेक्टर नीट की ओर से इस संबंध में जारी जवाब में बताया गया है कि इंफॉरमेशन बुलेटिन के चैप्टर 2 से रूल नंबर 2 के अनुसार ही अलॉट किए गए हैं। अब किसी भी हाल में सेंटर में बदलाव नहीं जा सकता है। सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉट नहीं किए गए हैं। परिवेदनाओं के संबंध में किसी भी स्टूडेंट से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा।
सेंटर अलॉट करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड को
चैप्टर 2 के रूल नंबर पर 4 में कुल आठ बिंदु दिए गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि सेंटर अलॉटमेंट में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बोर्ड की कोशिश रहेगी की छात्र ने जो सेंटर भरा है, वही उसको मिल जाए। इसके बाद भी बोर्ड को यह अधिकार रहेगा कि वह कोई भी सेंटर स्टूडेंट को अलॉट कर दे। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स अपने शहर व नजदीकी सेंटर को ही सलेक्ट करें। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के छात्रों को उनके राज्य के ही सेंटर चुनने की बात भी लिखी थी। अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में सेंटर सलेक्ट करने की छूट दी गई थी।

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